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ईडी ने शब्बीर शाह की श्रीनगर की संपत्ति जब्त की

द्वारा शुरू की गई जांच में शाह ने स्वीकार किया कि उसके स्रोत का कोई जरिया नहीं है और अपने खर्चो के लिए धन के वैध स्रोत बताने में विफल रहा। 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक आतंकवादी वित्त पोषण के मामले में जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) के अध्यक्ष शब्बीर अहमद शाह की श्रीनगर की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। जेकेडीएफपी एक अलगाववादी राजनीतिक पार्टी है, जिसे शाह ने मई 1998 में लांच किया। यह भारत, पाकिस्तान व कश्मीरी प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय वार्ता की पक्षधर है। ईडी ने शाह की इफंडी बाग, रावलपोरा की संपत्ति जब्त की। ये संपत्तियां उनकी पत्नी व बेटी के नाम पर थीं।

यह जब्त करने की कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत की गई। ईडी ने कहा कि यह पता चला है कि संपत्ति शाह की पत्नी व बेटियों को उनके संबंधी ने 2005 में उपहार के तौर पर दिया है, जिसे उनके ससुर ने उनके नाम पर 1999 में खरीदा गया। हालांकि, एजेंसी ने कहा कि उनके ससुर व संबंधियों को बार-बार अवसर दिए जाने के बाद भी संपत्ति हासिल करने के लिए वह धन का उचित स्रोत बताने में विफल रहे।

 इसमें कहा गया, ‘जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि शब्बीर अहमद शाह अस्पष्ट स्रोतों से अपने ससुर द्वारा खरीदी गई संपत्ति का वास्तविक मालिक है।’ ईडी ने कहा कि शाह, अपने साथी मोहम्मद असलम वाी के साथ के साथ अवैध गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल है। असलम वानी प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद(जेईएम) का कार्यकर्ता है। दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र के आधार पर ईडी द्वारा शुरू की गई जांच में शाह ने स्वीकार किया कि उसके स्रोत का कोई जरिया नहीं है और अपने खर्चो के लिए धन के वैध स्रोत बताने में विफल रहा।

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