कोरोना महामारी के दौर में सरकार ने दी लोगों को राहत, ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहन दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाया - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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कोरोना महामारी के दौर में सरकार ने दी लोगों को राहत, ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहन दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाया

केंद्र सरकार ने गुरूवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ड्राईविंग लाईसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमामपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया जा रहा है।

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते कहर के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को एक राहत दी है। केंद्र सरकार ने गुरूवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ड्राईविंग लाईसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमामपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। 
सरकार के इस फैसले से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी, जो इस महामारी के दौर जायज भी है।कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी।
इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक वैध मानी जा सकती है। परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2021 तक वैध माने।

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