BREAKING NEWS

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने रखा 444 रन का टारगेट , भारत जीत से 280 रन दूर◾मोदी-शाह का बंगाल दौरा पंचायत चुनाव के कारण टलने की संभावना◾Punjab: मान सरकार का बड़ा फैसला, 14239 टीचरों की नौकरी पक्की करने को मंजूरी दी◾मणिपुर के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हिमंत बिस्वा सरमा बोले - 'शांति की वापसी स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण'◾Delhi: कोर्ट ने 2020 दंगों के मामले में नूर मोहम्मद को बरी किया, पुलिस को लगाई फटकार◾वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पाकिस्तान में गृहिणियों के लिए एक बड़ी गिरावट◾धर्मांतरण मामले में सामने आई नई चैट: छात्र बोला- स्कूल में हूं, नमाज नहीं पढ़ पाउंगा; मौलवी ने कहा- जुमे की नमाज पढ़नी जरूरी◾केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में सचखंड गुरुद्वारा में मत्था टेका◾ सेब और कीवी मिशन पर तेजी से काम किया जा रहा : उत्तराखंड CM ◾निर्वासन के फैसले पर रोक , कुछ को हाल ही में स्थगन आदेश मिले ◾योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, योग प्रचार में मशहूर हस्तियों, शीर्ष खिलाड़ियों, गुरुओं को करेगी शामिल◾ सरकार ने जो कहा है वह करेगी, चुनावी वादों पर CM सिद्धारमैया◾Manipur Violence: ‘...आपकी चुप्पी लोगों के जले पर नमक छिड़क रही’, कांग्रेस अध्यक्ष ने PM मोदी को घेरा ◾संसद में झूठ बोलने को लेकर जयराम रमेश और अमित मालवीय में ट्विटर वॉर, जानिए क्या कहा ◾'कांग्रेस के साथ-साथ बीजेपी ने भी आप की राह पर चलना शुरू कर दिया है' - सीएम केजरीवाल◾शिक्षा के साथ संस्कृति भी आवश्यक,भारत अपने स्वर्ण युग में - राजनाथ सिंह ◾बीजेपी महासचिव तरुण चुघ 4 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे◾जी20 विकास मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर◾ गिरिराज सिंह के विवादित बयान पर भड़के कपिल सिब्बल, कहा- 'आरएसएस की सोच ही बीजेपी की सोच है'◾गुजरात पुलिस के ATS ने पोरबंदर से इस्लामिक स्टेट से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया ◾

न्यायालय जय शाह के मानहानि मामले के खिलाफ पोर्टल की अपील पर 27 अगस्त को करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह द्वारा दायर मानहानि मामले में समाचार पोर्टल ‘द वायर’ और उसके पत्रकारों की याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगा। जय शाह ने कथित रूप से मानहानिकारक लेख लिखने के कारण इस पोर्टल और इसके पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर कर रखा है। 

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिये आने पर याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जय शाह ने दो मामले दायर किये हैं। पहला आपराधिक मानहानि का है और दूसरा एक सौ करोड़ रूपए का दीवानी वाद है। सिब्बल ने कहा कि आपरााधिक मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने मानहानि की शिकायत निरस्त करने से इंकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की है। 

उन्होंने कहा कि दीवानी वाद में उच्च न्यायालय ने समाचार पोर्टल पर जय शाह के कारोबार से संबंधित कोई भी लेख प्रकाशित करने पर लगाये गये प्रतिबंध को बहाल कर दिया है। सिब्बल ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इससे पहले आपराधिक मामले में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी जबकि दीवानरी वाद मे संबंधित पक्षों ने लिखित कथन दाखिल कर दिये हैं। 

उन्होंने कहा कि दोनों ही मामलों में शीर्ष अदालत में विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान पीठ ने इस मामले में निचली अदालत और उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। पीठ ने सवाल किया, ‘‘निचली अदालत में (आपराधिक मानहानिक की शिकायत) की क्या स्थिति है?’’ इस पर जय शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये मामले सुनवाई के लिये सूचीबद्ध हैं। संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने कहा कि इस मामले को 27 अगस्त के लिये सूचीबद्ध कर दिया। 

जय शाह ने इस समाचार पोर्टल और लेख लिखने वाली रोहिणी सिंह सहित उसके पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी। रोहिणी सिंह, समाचार पोर्टल के संपादक सिद्धार्थ वर्द्धराजन, सिद्धार्थ भाटिया और एम के वेणु, प्रबंध संपादक मोनोबिना गुप्ता, लोक संपादक पामेला फिलिपोज और ‘द वायर’ का प्रकाशन करने वाली फाउण्डेशन फार इंडिपेन्डेन्ट जर्नलिज्म के खिलाफ शिकायत दायर की गयी थी। 

जय शाह ने निचली अदालत में दायर मामले में कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने कथित रूप से उनकी मानहानि की है। समाचार पोर्टल ने लेख में दावा किया था कि 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद जय शाह के कारोबार में तेजी से वृद्धि हुयी है। जय शाह ने लेख मे लगाये गये सभी आरोपों का खंडन करते हुये कहा कि यह लेख झूठा, अपमानजनक और मानहानिकारक है। समाचार पोर्टल ने उस समय शीर्ष अदालत से कहा था कि सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रानिकल स्वरूप में उपब्ध रिकार्ड से लिया गया विवरण लेख में है। 

पाकिस्तान में 50 फीसदी परिवार को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं