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SC तक पहुंचा हिजाब विवाद, सिब्बल ने की तुरंत सुनवाई की अपील, BJP पर लगाया फूट डालने का आरोप

कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर सियासत गरमाई हुई है, बढ़ते-बढ़ते यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को हिजाब विवाद मामले को अपने हाथों में लेकर सुनवाई करने की अपील की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि कर्नाटक में हो रही हिंसक घटनाओं और प्रदर्शन के बीच राज्य में सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करना पद गया है, लड़कियों पर पत्थरबाजी की जा रही है। कपिल सिब्बल ने हिजाब विवाद की तुलना सबरीमाला मंदिर विवाद से करते हुए कहा कि इस धार्मिक मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। 

हाई कोर्ट को पूरी करने दें सुनवाई :SC

बता दें कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गई की पहले इस मामले (हिजाब विवाद) पर कर्नाटक हाई कोर्ट को सुनवाई पूरी करने दीजिए।  इस पर कपिल सिब्बल ने कहा की वह बस इस मामले को अपनी लिस्ट में शामिल करें जिससे की अगर हाई कोर्ट का फैसला न आए तो सुप्रीम कोर्ट इसे अपने पास ट्रांसफर कर ले। बताते चलें की कपिल सिब्बल के अलावा कर्नाटक की मुस्लिम छात्रों ने भी हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्रा हिजाब पहन कर पढ़ने जाती है तो इससे किसीके अधिकारों का हनन नहीं होता है साथ ही यह राज्य के नियमों के खिलाफ नहीं है।  

कपिल सिब्बल ने BJP पर लगाया समाज में फूट डालने का आरोप 

वहीं, कपिल सिब्बल ने गुरुवार को कर्नाटक के हिजाब विवाद को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनावों से जोड़ा। उन्होंने ट्विटर पर यह कहते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला किया कि वह चुनावों में राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए समाज में फूट डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, "जो लोग अपने इरादे छुपाकर जहर फैलाते हैं, अगर आप उनका असली चेहरा देखते हैं तो वे देशद्रोही हैं।" एक दिन पहले, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि, "चाहे वह बिकनी हो, घूंघट हो, जींस की एक जोड़ी हो या हिजाब हो, यह तय करना एक महिला का अधिकार है कि वह क्या पहनना चाहती है। यह अधिकार भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत है।"

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