आईएनएक्स मीडिया केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने इस यात्रा के लिए दो शर्तें भी रखी है। पहली शर्त ये कि यात्रा से पहले दो करोड़ रुपये जमा करने होंगे वहीं दूसरी शर्त यह है कि कोर्ट के सामने विस्तृत यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा।
बीते साल जून में ईडी ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। उनके बेटे कार्ति और अन्य के खिलाफ पासवर्ड से संरक्षित ई-आरोपपत्र दायर किया गया था। आरोपपत्र में चिदंबरम पिता-पुत्र के अलावा कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. एस. भास्कररमन और अन्य के नाम भी है।
चिदंबरम को इससे पहले 21 अगस्त 2019 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने उसी साल 16 अक्टूबर को उन्हें धनशोधन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। उच्चतम न्यायालय ने छह दिन बाद 22 अक्टूबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले में जमानत दे दी थी।
सीबीआई ने मीडिया कंपनी आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ 15 मई, 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी। आईएनएक्स मीडिया ग्रुप पर आरोप है कि 305 करोड़ रूपए के विदेशी फंड लेने के लिए कंपनी ने फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कई तरह की अनियमितताएं बरती थी। बता दें कि जब वर्ष 2007 के दौरान कंपनी को निवेश की स्वीकृति दी गई थी उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे।