चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने आज पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मामूली आधार पर यह याचिका दायर की।
न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश ने याचिका खारिज करते हुए कहा , तथ्य यह है कि तमिलनाडु सरकार ने जयललिता की मौत के मामले में जांच के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) की अगुवाई में एक जांच आयोग का गठन किया है। न्यायमूर्ति ने कहा , ‘‘ मौजूदा याचिका मामूली आधार पर दायर की गयी है।
याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है जो उसे चेन्नई में उच्च न्यायालय के विधि सेवा प्राधिकरण को जमा कराना होगा। ’’ याचिकाकर्ता एम रामनाथन ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2016 में जयललिता की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों के चलते हुई और इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी स्वतंत्र संस्था से करायी जानी चाहिए।
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