'साइलेंस पीरियड' में लाइव भाषण प्रसारित हो सकता है, क्षेत्र और उम्मीदवार का नाम न हो तो : चुनाव आयोग - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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‘साइलेंस पीरियड’ में लाइव भाषण प्रसारित हो सकता है, क्षेत्र और उम्मीदवार का नाम न हो तो : चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है चुनाव संहिता के अनुसार चुनाव से जुड़ी सामग्री को चुनाव प्रचार रूकने के दौरान की अवधि में नहीं दिखाया जा सकता है।

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भाजपा का नमो टीवी ‘चुनाव प्रचार रूकने के दौरान’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव भाषण का प्रसारण कर सकता है लेकिन इसमें उन उम्मीदवारों और क्षेत्रों के नाम नहीं होने चाहिए, जहां उस चरण में चुनाव होने जा रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रस्तावित ‘न्याय’ को लेकर किए गए ट्वीट के बारे में अधिकारी ने कहा कि इससे चुनाव संहिता का उल्लंघन नहीं होता है क्योंकि बृहस्पतिवार को जहां भी चुनाव हुए और जो भी उम्मीदवार मैदान में थे, उनमें से किसी का भी नाम उस ट्वीट में नहीं था। चुनाव आयोग के पास गांधी के ट्वीट को लेकर शिकायत की गई थी।

‘नमो टीवी’ के बारे में बात करते हुए चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने कहा, ”लाइव भाषणों को चुनाव से पहले प्रमाणित नहीं किया जाता है, इसलिए इसका प्रसारण चुनाव प्रचार रूकने के दौरान उस सूरत में किया जा सकता है जब इसमें उम्मीदवार या क्षेत्र का नाम न हो।”

चुनाव आयोग ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव संहिता के अनुसार चुनाव से जुड़ी सामग्री को चुनाव प्रचार रूकने के दौरान की अवधि में नहीं दिखाया जा सकता है। आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी से कहा है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि उसे दिशानिर्देशों का लोकसभा चुनाव के शेष पांच दौर में पूरी तरह से अनुपालन किया जाए ।

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