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लॉकडाउन 4.0 : निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सोमवार से खुलेंगी देशभर की सभी दुकानें और बाजार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए घोषणा की कि सोमवार से लॉकडाउन 4.0 के दौरान निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें अलग-अलग समय पर खुलेंगी।

देशभर में फैले कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पिछले 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को सरकार ने 31 मई तक बढ़ा दिया है। इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके चलते मेट्रो, घरेलू-विदेशी उड़ानों पर पाबंदी रहेगी, साथ ही हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में 50 से अधिक दिनों से जारी लॉकडाउन के बाद सोमवार से निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें और बाजार खुलेंगे। गैर निरुद्ध क्षेत्रों में नाई की दुकानें, सैलून और स्पा भी खुलेंगे और ई-कॉमर्स कंपनियां गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति भी करेंगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए घोषणा की कि सोमवार से लॉकडाउन 4.0 के दौरान निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें अलग-अलग समय पर खुलेंगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर दुकानें, बाजार अलग-अलग समय पर खुलें और साथ ही सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फुट (दो गज) की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और एक बार में पांच से अधिक ग्राहकों को दुकान के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरणताल, जिम बंद रहेंगे और 31 मई तक सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम और पूजास्थल भी बंद रहेंगे। 
लॉकडाउन की शुरुआत के समय से ही आवश्यक पदार्थों की दुकानों को खुलने की अनुमति थी जबकि चार मई से पड़ोस की दुकानों, मोहल्ले की अकेली गैर जरूरी सामानों की दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई थी। ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा आवश्यक सामान की आपूर्ति की पहले भी अनुमति थी। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को पहले लॉकडाउन की 21 दिनों के लिए घोषणा की थी। जिसके बाद पहले इसे 3 मई तक और फिर 17 मई तक विस्तारित किया गया था।

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