युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक फेमस वीडियो ऐप टिक-टॉक के लिए लोग पागलों की तरह बहुत ही कम समय में दीवाने हो गए हैं। लेकिन टिक-टॉक को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसे सुनकर सभी लोगों को सदमा लग सकता है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने टिक-टॉक को लेकर एक नया आदेश जारी किया है।
सरकार को टिक-टॉक ऐप को बैन करने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि यह चाइनीज वीडियो एप टिक-टॉक आपत्तिजनक कंटेंट को बढ़ावा देती है।
टिक-टॉक को बैन करने के निर्देश दिए मद्रास हाईकोर्ट ने
ऐप के खिलाफ दायर याचिका में मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जो बच्चे टिक-टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं,वह यौन शिकारियों के संपर्क में आसानी से आ सकते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आपत्तिजनक कंटेट के चलते टिक-टॉक का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है।
टिक-टॉक एप बीजिंग की एक कंपनी ने बनाई है और यूजर्स अपने छोटे-छोटे वीडियो बनाने के साथ ही वह इन्हें शेयर भी कर सकते हैं। टिक-टॉक एप भारत में बहुत फेमस हो चुका है। इस ऐप के जरिए बॉलीवुड के डॉयलोग, जोकस पर यूजर्स अपने वीडियो बनाते हैं। इसके साथ ही इस ऐप में लिप-सिंक से लेकर फेमस संगीत पर डांस भी किया जाता है।
तमिलनाडु के आईटी मंत्री ने पिछले दिनों मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ऐप पर कुछ कंटेंट काफी असहनीय होता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के करीबी हिंदू राष्ट्रवादी समूह ने भी ऐप को बैन करने की बात कही है। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ने पिछले दिनों कहा था कि पार्टी ने कुछ टिक-टॉक वीडियो देखे और इस प्लेटफार्म को काफी क्रिएटिव बताया था।