EC के विजय जुलूस पर बैन लगाने का नड्डा ने किया स्वागत, कहा- जरूरतमंदों की मदद में जी-जान से जुटी है BJP - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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EC के विजय जुलूस पर बैन लगाने का नड्डा ने किया स्वागत, कहा- जरूरतमंदों की मदद में जी-जान से जुटी है BJP

नड्डा ने ट्वीट किया, “मैं चुनावी जीत के जश्न समारोहों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने के भारत के निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत करता हूं। मैंने भाजपा की सभी प्रदेश ईकाइयों को इस फैसले का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।”

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहां मतगणना के दौरान और बाद में विजयी जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने के निर्वाचन आयोग के फैसले का मंगलवार को स्वागत किया।

नड्डा ने ट्वीट किया, ‘‘मैं चुनावी जीत के जश्न समारोहों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने के भारत के निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत करता हूं। मैंने भाजपा की सभी प्रदेश ईकाइयों को इस फैसले का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। भाजपा के सभी कार्यकर्ता संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जी-जान से जुटे हैं।’’

उन्होंने कहा कि “सभी राज्यों की भाजपा इकाइयां विधानसभा चुनावों और उप चुनावों के परिणामों के दिन चुनाव आयोग के आदेश और कोविड सम्बन्धी प्रोटोकालों का अक्षरशः पालन करेंगी।मेरा सभी कार्यकर्ताओं और देशवासियों से आग्रह है कि अभी अधिक से अधिक स्वास्थ्य सम्बंधी नियमों का पालन करे और जागरूकता बढ़ायें।” आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया है।
असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में दो मई को मतगणना होगी।  वहीं जे पी नड्डा ने सोमवार को कहा कि चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की ‘‘संवैधानिक बाध्यता है जो उसे पूरा करना होता’’ है। उनका यह बयान मद्रास उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी के चंद घंटे बाद आया जिसमें अदालत कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए आयोग की कटु आलोचना की।
बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना करते हुए उसे देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए ‘अकेले’ जिम्मेदार करार दिया और कहा कि वह ”सबसे गैर जिम्मेदार संस्था” है। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज किया जा सकता है।

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