दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ अगस्तावेस्टलैंड सौदा मामले में एक गैरजमानती वारंट जारी किया।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पुरी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू के लिए दाखिल आवेदन को मंजूरी दे दी।
अदालत ने हालांकि पुरी की तरफ से वकील विजय अग्रवाल द्वारा दाखिल पक्षकार बनाने के एक आवेदन को खारिज कर दिया।
अग्रवाल ने एनबीडब्ल्यू के आधार को चुनौती देते हुए एक अन्य आवेदन दालिख किया। अदालत इस पर 13 अगस्त को विचार करेगी।
रतुल पुरी अगस्तावेस्टलैंड सौदे में अपनी कंपनियों के माध्यम से कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोपों पर जांच के दायरे में हैं।