यू पी के बस्ती में कोतवाली थाने का लाकप तोड़कर हवालात से दो आरोपियों को छुड़ाने और तोडफ़ोड़ करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं के विरूद्ध एक स्थानीय अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
पुलिस सूत्रों ने हवाले से बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर मिश्र और प्रमोद पाण्डेय समेत 10 नेताओं के विरूद्ध मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि आरोपी नेतागण अपनी चल सम्पत्ति अपने रिश्तेदारों और मित्रों के माध्यम से इधर-उधर कर रहे है।
आरोपियों के भाग जाने का अन्देशा है। अदालत ने पुलिस की दलील पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस कांड के चार आरोपियों को गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेजा जा चुका है।
गौरतलब है कि 09 सितम्बर को घटी इस घटना के सम्बन्ध में 21 नामजद तथा 180 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में लापरवाही बरतने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने छह उप निरीक्षकों को निलम्बित कर दिया था।
घटना के सम्बन्ध में उप निरीक्षक मोतीलाल ने भाजपा नेताओं पुष्कर मिश्र, प्रमोद पाण्डेय, अजय यादव, सलमान अमत्र्य सुन्दरम् पाण्डेय, अर्पण श्रीवास्तव, विवेक चौबे, अंकित श्रीवास्तव, वरूण पाण्डेय, अनिल पाण्डेय, और आदित्य तिवारी उर्फ कबीर, सहित 21 नामजद तथा 180 अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध धारा 147, 149, 332, 353, 224, 225, 504, 186, 188, 506, 427, 7 क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।