पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (PMLA) कोर्ट द्वारा मुख्य आरोपी नीरव और उनके रिश्तेदार व गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चौकसी के खिलाफ वॉरंट्स जारी किए गए।
आपको बता दे कि धनशोधन रोकथाम कानून के तहत गठित अदालत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए। प्रवर्तन निदेशालय उन एजेंसियों में से एक है जो पिछले महीने सामने आए इस बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों प्रमुख आरोपियों नीरव और चोकसी को तलब किया था।
हालांकि, दोनों हीरा व्यापारी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए थे। इसके बाद जांच एजेंसी ने गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए धनशोधन रोकथाम अदालत का दरवाजा खटखटाया।
हालांकि, इन दोनों आरोपियों के बारे में माना जाता है कि आपराधिक मामला दर्ज होने से पहले वे देश छोड़ चुके हैं। उधर, नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा है कि वह हाई कोर्ट में इस गैरजमानती वॉरंट को चुनौती देंगे।
उन्होंने कहा, ‘हम नीरव मोदी की तरफ से इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि फैसला पढ़ने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हमें ED द्वारा दाखिल किए गए ऐप्लिकेशन की प्रति भी नहीं दी गई है।
बता दे कि इससे पहले अमेरिका की एक अदालत ने नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी फायरस्टार डायमंड से लेनदारों के ऋण संग्रह पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस कंपनी ने दिवालिया घोषित होने से जुड़ी प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से करीब दो अरब डॉलर की कथित धोखाधड़ी का आरोप है।
न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में दिवाला अदालत ने दो पृष्ठों के आदेश में कहा है कि दिवाला प्रक्रिया के आवेदन के साथ ही संग्रह से जुड़ी अधिकतर गतिविधियों पर स्वत: रोक लग गई है।
आपको बता दे कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच सीबीआई तेजी से कर रही है। जल्द ही घोटाले के आरोपियों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ सीबीआई अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर सकती है। सीबीआई ने नीरव मोदी को ई-मेल कर जांच में शामिल होने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है।
सीबीआई ने नीरव मोदी को उनके ऑफिशियल ई-मेल आइडी पर पीएनबी घोटाले के मामले की जांच में शामिल होने को कहा। लेकिन इस मेल के जवाब में नीरव मोदी ने कहा कि उनका बिजनस विदेश में भी है, इसलिए वह जांच में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद सीबीआई ने फिर ई-मेल कर कहा कि वह उस देश के उच्चायोग से बात करें, ताकि उनके भारत आने का इंतजाम किया जा सके। नीरव मोदी को सीबीआई ने अगले सप्ताह जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।
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