बसों से होने वाला प्रदूषण : न्यायालय का राजस्थान सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश  - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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बसों से होने वाला प्रदूषण : न्यायालय का राजस्थान सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश 

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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने इंडिया गेट के निकट स्थित बीकानेर हाउस से परिचालित बसों से होने वाले प्रदूषण से संबंधित मामले में आज राजस्थान सरकार को तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि राज्य सरकार तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं करेगी तो बीकानेर हाउस से रवाना होने और यहां खत्म होने वाली सभी बसों का इस साल एक अप्रैल से परिचालन रोक दिया जायेगा। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को इससे पहले नोटिस जारी किया गया था लेकिन सुनवाई के लिये उसकी ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। पीठ ने कहा, ‘‘राजस्थान सरकार और उसके वकील को नोटिस जारी किया गया था परंतु इसके तामील होने के बावजूद कोई भी पेश नहीं हुआ। बहरहाल, आज कोई उपस्थित नहीं है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति के मद्देनजर हम निर्देश देते हैं कि यदि राजस्थान सरकार पेश नहीं होती है और तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं करती है तो इंडिया गेट के निकट स्थित बीकानेर हाउस से शुरू होने और यहां खत्म होने वाली सभी बसों का परिचालन इस साल एक अप्रैल से रोक दिया जायेगा।’’ शीर्ष अदालत वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरणविद अधिवक्ता महेश चन्द्र मेहता की जनहित याचिका में बीकानेर हाउस से यात्री बसों का परिचालन करने से राजस्थान को रोकने के लिये दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। पीठ इस मामले में अब 26 मार्च को सुनवाई करेगी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस आदेश की प्रति राज्य सरकार के स्थाई वकील के पास अनुपालन के लिये भेज दी जाये।

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