‘न्यू इंडिया’ में 40 जवानों को ‘शहीद’ का दर्जा नहीं, पर अंबानी को 30 हजार करोड़ का तोहफा : राहुल - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

‘न्यू इंडिया’ में 40 जवानों को ‘शहीद’ का दर्जा नहीं, पर अंबानी को 30 हजार करोड़ का तोहफा : राहुल

राहुल गांधी राफेल मामले को लेकर सरकार और अनिल अंबानी पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन सरकार एवं अंबानी के समूह ने उनके आरोपों को पहले ही खारिज कर दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि मोदी के ‘न्यू इंडिया’ में पुलवामा आतंकी हमले में प्राण न्यौछावर करने वाले सीआरपीएफ के 40 जवानों को ‘शहीद’ का दर्जा नहीं मिलता, लेकिन उद्योगपति अनिल अंबानी को राफेल सौदे में 30 हजार करोड़ रुपये का तोहफा दे दिया जाता है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मामले में अंबानी को एक मामले में अवमानना का दोषी ठहराए जाने का भी हवाला दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘बहादुर जवान शहीद होते हैं। उनके परिवार संघर्ष करते हैं। 40 जवान अपनी जिंदगी गंवाते हैं लेकिन उनको ‘शहीद’ का दर्जा नहीं मिलता। इस व्यक्ति (अंबानी) ने कभी कुछ नहीं दिया, सिर्फ लिया।

1555508885 rahul anil

उसे 30,000 करोड़ रुपये तोहफे में मिलते हैं। मोदी के न्यू इंडिया में आपका स्वागत है।’’ दरअसल, राहुल गांधी राफेल मामले को लेकर सरकार और अनिल अंबानी पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन सरकार एवं अंबानी के समूह ने उनके आरोपों को पहले ही खारिज कर दिया है।

राहुल गांधी ने एक खबर भी शेयर की है जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्‍युनिकेशंस के अध्यक्ष अनिल अंबानी को जानबूझकर उसके आदेश का उल्लंघन करने और टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए बकाए का भुगतान नहीं करने पर बुधवार को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया।

कोर्ट ने कहा कि अंबानी और अन्य को अवमानना से बचने के लिए एरिक्सन को चार सप्ताह में 453 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने कहा कि अगर वे निर्धारित समय में भुगतान नहीं करते तो उन्हें तीन महीने जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − nine =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।