सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा निजी तौर पर श्रीनगर की यात्रा करने की इजाजत दी। साथ ही कोर्ट ने इल्तिजा को जरूरत पड़ने पर श्रीनगर के अन्य हिस्सों में जाने की भी इजाजत दे दी है। हालांकि उससे पहले उन्हें अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी है।
गौरतलब है की जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से महबूबा मुफ्ती नजरबंद है। इल्तिजा ने बुधवार को अपनी मां से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इल्तिजा ने कहा था कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उनकी उनसे एक महीने से मुलाकात नहीं हुई है।
उनकी याचिका को गुरुवार को सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे तथा न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। उनकी ओर से पेश अधिवक्ता आकर्ष कामरा ने कहा कि याचिका में जिस तरह की राहत मांगी गई है, वह ठीक वैसी ही है जैसी कि माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनके बीमार पार्टी सहकर्मी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मिलने के लिए दी थी।
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कोर्ट गुरुवार को येचुरी द्वारा सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए उस हलफनामे को भी देखेगा जो उन्होंने अपनी यात्रा और 29 अगस्त को तारिगामी से हुई मुलाकात के बारे में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने येचुरी को इस शर्त के साथ तारिगामी से मिलने की अनुमति दे दी थी कि वह सिर्फ उनसे उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में ही चर्चा करेंगे।