भारतीय सेना इस समय बदलाब के दौर से गुजर रही है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को सेना में महिलाओं को स्थाई कमिशन प्रदान करने का आदेश दिया है। सेना में कुछ महिला लघु सेवा आयोग अधिकारियों (डब्ल्यूएसएससीओ) को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र को निर्देश दिया कि सात कार्यदिवस के अंदर ऐसी 39 अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पीसी) देने के लिए आदेश जारी किया जाए तथा जिन 25 अधिकारियों के नाम पर विचार नहीं किया गया है, उनका विवरण कारणों के साथ जमा किया जाए।
25 अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं दिया जा सकता
केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि सभी 72 महिला एसएससी अधिकारियों के मामले पर पुनर्विचार करने के बाद एक अधिकारी ने छोड़ने का फैसला किया, 39 अधिकारियों के नाम पर पीसी के लिए विचार किया जा सकता है, सात चिकित्सीय रूप से अनफिट पाई गयी हैं और 25 अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनकी अनुशासनहीनता तथा अवज्ञा संबंधी प्रतिकूल एसीआर रिपोर्ट हैं।
25 मार्च, 2021 को दिया था आदेश
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत में अवमानना याचिकाएं दाखिल करने वालीं 36 डब्ल्यूएसएससीओ अधिकारियों के समूह की कुछ अधिकारियों के संबंध में केंद्र एक सारणीबद्ध तरीके से बयान दाखिल करेगा जिनमें योग्य नहीं पाई गयीं प्रत्येक अधिकारी के संबंध में कारण दिये जाएं।
केंद्र ने पहले शीर्ष अदालत को बताया कि इन सभी 72 डब्ल्यूएसएससीओ अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने के लिहाज से अनफिट पाया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब इस अदालत का 25 मार्च, 2021 का अंतिम आदेश है तो पीसी प्रदान करने के लिए विचार इस अदालत के विशिष्ट निर्देशों के तहत किया जाएगा।