अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा सीजेआई एस ए बोबडे के खिलाफ अपने ट्वीट पर भूषण ने माफी मांग ली है। ऐसे में अब उनके खिलाफ अवमानना की करवाई की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है।
हालांकि उन्होंने कहा कि पहले वह इस ट्वीट पर प्रशांत के खिलाफ अवमानना कि अनुमति देने के लिए तैयार थे लेकिन बाद में जब प्रशांत ने 4 नवंबर को माफी मांग ली तो उनका अनुमति देने के बारे में विचार बदल गया। प्रशांत भूषण ने अक्तूबर में मुख्य न्यायधीश एस ए बोबडे की मध्य प्रदेश यात्रा पर ट्वीट किया था और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार उन्हें हेलीकॉप्टर से कान्हा टाइगर रिजर्व की यात्रा करवा रही है जबकि विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला उनकी कोर्ट में लंबित है।
भूषण के इस ट्वीट पर वकील सुनील कुमार सिंह ने प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए अटॉर्नी जनरल से अनुमति मांगी थी। गौरतलब है कि प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में अवमानना के लिए दंडित किया था और उन पर एक रुपए का जुर्माना लगाया गया था। यह मामला भी मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ट्वीट से संबंधित था।