धार्मिक भावनाएं आहत करने मामले में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से ने बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में मुनव्वर फारूकी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत पर रिहा करने से मना किया गया था। दरअसल, हिंदू देवी-देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जेल में बंद कर दिया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को अपने आदेश में मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा था कि सौहार्द्र को बढ़ावा देना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रकरण में जांच जारी है, लिहाजा गुण-दोष के आधार पर फिलहाल निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन पहली दृष्टि में दोनों आवेदकों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप सही दिखाई देते हैं। ऐसी परिस्थिति में आवेदकों को जमानत नहीं दी जा सकती हैं।
इस फैसले में हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमारा देश बेहद खूबसूरत है, विविध संस्कृति, भाषा, धार्मिक मान्यताए और भौगोलिक विविधता का सुंदर ताना बाना है। हमारा संविधान जहां हम नागरिकों को कई अधिकार देता है, वहीं हम नागरिकों के कई संवैधानिक दायित्व भी हैं। प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन रख हम इस विविधता को संरक्षित रखें, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करें।