आईएनएक्स मीडिया मामले में दोषी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चिंदबरम को हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामलों और भ्रष्टाचार मामलों में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। पी चिंदबरम की इस याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली पीठ चिदम्बम की उस नई अर्जी पर भी सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट और निचली अदालत द्वारा आईएनएक्स मीडिया मामले सीबीआई को सोमवार तक हिरासत में सौंपे जाने को चुनौती दी है।
शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किये गये धनशोधन मामले में चिंदबरम को सोमवार तक के लिए गिरफ्तारी से छूट प्रदान की थी। वहीँ, शीर्ष अदालत ने चिंदबरम की अर्जी पर ईडी से जवाब भी मांगा था और निर्देश दिया था कि सभी तीन मामलों को सोमवार को उसके सामने सूचीबद्ध किया जाए।
उन्होंने दलील दी हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है कि उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत ने 20 और 21 अगस्त को सुनवाई नहीं की तथा उन्हें 21 अगस्त रात को गिरफ्तार कर लिया गया।
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ईडी और सीबीआई दोनों ने ही अपनी तरफ से जवाब देने की पूरी तैयारी की हुई हैं और और चिदबंरम की परेशानी इस लिए बढ सकती है क्योकि सीबीआई की चार दिन की पूछताछ में क्या अहम बाते निकली इसकी जानकारी भी कोर्ट को देगी. पी चिदबंरम की मुश्किलें दिन-प्रति-दिन बढती जा रही है और उसके पीछे कारण जांच एजेंसी के पास मौजूद दस्तावेज हैं।
बता दें कि चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में 21 अगस्त की रात को उनके घर से सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से उनको 22 अगस्त को निचली अदालत में पेश किया गया था। निचली अदालत ने उन्हें 26 अगस्त तक के लिए चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था।