भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली और मुंबई की विशेष अदालतों की न्यायिक कार्यवाही का रिकार्ड मंगाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एनआईए की याचिका पर मंगलवार को गौतम नवलखा से जवाब मांगा है। इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद करेगा।
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए गौतम नवलखा को नोटिस जारी किया और इस मामले को दो सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पीठ ने सालिसीटर जनरल तुषार मेहता के इस कथन का संज्ञान लिया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र के बगैर ही निचली अदालत के रिकार्ड पेश करने के लिए 27 मई का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नवलखा की अंतरिम जमानत की याचिका लंबित होने के दौरान ही उन्हें मुंबई ले जाने के लिए एनआईए ने ‘अनावश्यक जल्दबाजी’ में कार्रवाई की।