पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ 6 अन्य वरिष्ठ पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी यानि गणतंत्र दिवस पर हुई दिल्ली हिंसा में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भ्रामक ट्वीट करने के मामले में इनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले दो हफ्तों के लिए कायम रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा राज्यों को भी नोटिस जारी किया है।
इन सभी पर ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत को लेकर गलत जानकारी ट्वीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी अगली सुनवाई तक रोक बढ़ा दी है। मामले में अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी पर लगी रोक का विरोध किया सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हम इन भ्रामक ट्वीट्स की वजह से हुए भयानक प्रभाव को दिखाएंगे। इन सभी के ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया हैंडलों पर लाखों फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं।'
दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी पर लगी रोक का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हम इन ट्वीट्स की वजह से हुए भयानक प्रभाव को दिखाएंगे। इन ट्विटर हैंडलों के लाखों फॉलोअर्स हैं।' शशि थरूर की ओर से कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शशि थरूर इस वक्त दिल्ली में हैं और उन पर गंभीर आरोप हैं, इसलिए अंतरिम सुरक्षा की जरूरत है।