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7 महीने बाद कोरोना महामारी के नियमों के साथ देश के कई हिस्सों में खुले स्कूल

देश के कई हिस्सों में आज से स्कूल खोले गए हैं। इस दौरान कोरोना से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

देश में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 75 लाख के पार पहुंच गया है। इस बीच देश के कई हिस्सों में आज से स्कूल खोले गए हैं। इस दौरान कोरोना से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से क्रमबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने के लिए कुछ जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। 
कोरोना काल में आज से उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिक्किम जैसे राज्यों में स्कूल खुले हैं। पंजाब में कंटेनमेंट जोन से बाहर की 9-12 तक की कक्षाओं को खोला गया है। राज्य में सिर्फ तीन घंटे के लिए स्कूल खोले जाएंगे। वहीं गाजियाबाद में कंटेनमेंट जोन से बाहर की 9-12 तक की कक्षाओं के छात्रों को स्कूल में बुलाया गया है।
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सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छात्रों को क्लास में बिठाया गया है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूल खोले गए हैं। स्कूल दो शिफ्ट में चलाए जाएंगे।  सुबह 8.50 से दोपहर 11.50 तक  कक्षा 9 व 10 और 12.20 से 3.20 तक कक्षा 11 व 12 की कक्षाएं चलाई जाएंगी। वहीं स्कूल खोलते समय कोविड 19 के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। 
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन
केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, डेस्क, स्टेशनरी, कैंटीन, लैब के साथ ही पूरे परिसर और क्लास रूम को रोज सैनिटाइज करना होगा। एक क्लास में एक दिन में 50 फीसदी बच्चे ही बैठेंगे.। दूसरे दिन बाकी के बच्चों की पढ़ाई होगी। दो स्टूडेंट्स के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी। इसके अलावा सबसे सख्त नियम ये है कि कोई भी स्टूडेंट अपने अभ‍िभावक की ब‍िना ल‍िख‍ित अनुमत‍ि के स्कूल नहीं आ सकेगा। 
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छात्रों को यूनिफार्म में फुल आस्तीन की शर्ट, फुल पैंट और जूते-मोजे पहनना जरूरी होगा। गाइडलाइंस का पालन बहुत अनिवार्य होगा। क्लासरूम में मास्क उतारने की अनुमति नहीं होगी। स्कूलों की तरफ से स्टूडेंट्स पर कक्षाओं में आने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा।

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