सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए)को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया। साथ ही कोर्ट ने एनपीआर प्रक्रिया पर रोकने से इंकार कर दिया और सीएए के अन्य मामलों के साथ-साथ उन दलीलों को भी खारिज कर दिया, जिन पर सुनवाई होनी है।
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एनपीआर पर रोक लगाने को लेकर सोमवार को जनहित दायर की गई थी। दायर याचिका में गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा गया है, ”सीएए की धाराएं 2,3,5,6 संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद-19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन करती हैं।”