उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम और उनकी पत्नी के खिलाफ 2018 के कथित कर चोरी मामले में सोमवार को आयकर विभाग को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के 12 मई के फैसले के खिलाफ कार्ति चिदम्बरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि की अपील की सुनवाई करते हुए आयकर विभाग को नोटिस जारी किया।
खंडपीठ ने आयकर विभाग को नोटिस के जवाब के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
उच्च न्यायालय ने आयकर कानून के तहत दायर दो आपराधिक शिकायतों को निरस्त करने और एमपी/एमएलए के लिए गठित विशेष अदालतों के समक्ष मुकदमा चलाने का अनुरोध ठुकरा दिया था।