उच्चतम न्यायालय ने सोनिया, राहुल के खिलाफ आयकर मामले में अंतिम सुनवाई की तारीख 23 अप्रैल तय की - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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उच्चतम न्यायालय ने सोनिया, राहुल के खिलाफ आयकर मामले में अंतिम सुनवाई की तारीख 23 अप्रैल तय की

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में 2011 – 12 के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में 2011 – 12 के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के आयकर का फिर से आकलन किए जाने की इजाजत देने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर उनकी एक अपील पर आखिरी दलीलें 23 अप्रैल से सुनी जाएगी।

राहुल और सोनिया ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की जिसका आयकर विभाग ने यह कहते हुए विरोध किया कि इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि वह इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 23 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर रही है।

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वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं की ओर से पेश होते हुए कहा कि इस मुद्दे के कई पहलू हैं जिन पर ठीक ठाक समय दिए जाने की जरूरत है इसलिए स्थगन दिया जाए।

आयकर विभाग की ओर से पेश हुए सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस सुझाव का विरोध किया और कहा कि इस मुद्दे पर अधिक समय दिए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर उच्च न्यायालय में विस्तार से बहस हो चुकी है। इसके बाद पीठ ने इस विषय को विस्तृत सुनवाई के लिए 23 अप्रैल को सूचीबद्ध कर दिया।

इस मामले में दोनों नेताओं को 19 दिसंबर 2015 में निचली अदालत से जमानत मिली थी।

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