श्रीनगर की एक स्थानीय अदालत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से कहा है कि वह जम्मू कश्मीर किक्रेट संघ (जेकेसीए) में करोड़ों रूपये के घोटाले के सिलसिले में जमानत के लिए उसके समक्ष पेश हों।
श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अब्दुल्ला के वकील की ओर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को निजी पेशी से छूट की मांग को लेकर दायर एक अर्जी पर एक अंतरिम आदेश में कहा कि जमानत की मांग के लिए आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करना होगा और निजी पेशी से छूट की अर्जी उसके बाद ली जाएगी।
अदालत ने मामले को 29 अगस्त को अगली सुनवायी के लिए सूचीबद्ध किया। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर किक्रेट संघ में कथित अनियमितता और धनराशि के गबन के सिलसिले में 16 जुलाई को अब्दुल्ला सहित चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।