श्रीनगर : जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने बांदीपोरा दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट सोशल मीडिया में लीक होने जाने को गंभीरता से लेते हुये पुलिस और एसकेआईएमएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा है कि यह रिपोर्ट लीक कैसे हुई। बांदीपोरा जिले में तीन साल की बच्ची के साथ हुये बलात्कार की मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया है कि उसके साथ यौन अपराध को लेकर अपर्याप्त सबूत है।
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पुलिस महानिरीक्षक, कश्मीर और इस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से यह बताने को कहा है कि पीड़िता की चिकित्सीय जांच रिपोर्ट सोशल मीडिया पर कैसे आ गई। मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राशिद अली डार की पीठ ने कहा कि इन नोटिसों का जवाब मिलने के बाद आगे कार्रवाई की जायेगी।