जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को छह महीने से अधिक समय की हिरासत के बाद अब रिहा किया जाएगा। 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से घाटी में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए वहां के स्थानीय नेताओं को नजरबंद कर लिया गया था।
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जम्मू-कश्मीर प्रशासन के प्रधान सचिव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा कानून 1978 की धारा 19 (1) के तहत जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने श्री अब्दुल्ला को हिरासत में रखे जाने के जिलाअधिकारी के आदेश को हटाने का निर्णय लिया है।’’
अब्दुल्ला के अलावा जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मु़फ्ती, शाह फैजल और कई अन्य नेताओं को, सरकार द्वारा गत वर्ष पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद पीएसए के तहत पिछले सात महीने से हिरासत में रखा गया था।