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केरल में 2 बसों की जोरदार टक्कर, 9 की मौत और 38 घायल

केरल के पलक्कड़ जिले में एक निजी पर्यटक बस और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बस के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 5 छात्रों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। राज्य के सड़क परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने कहा कि दुर्घटना बुधवार रात करीब 11.30 बजे हुई जब एक तेज रफ्तार निजी बस ने एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए केएसआरटीसी की बस को टक्कर मार दी।

परिवहन निगम की बस के चालक ने बताया कि वह करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था तभी अचानक एक निजी बस ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। वह मुश्किल से वाहन को नियंत्रित कर सका और उसे गहरी खाई में गिरने से बचा सका। मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक जांच में संकेत मिलता है कि दुर्घटना अधिक गति और चालक की लापरवाही के कारण हुई। उन्होंने बताया कि पता चला है कि बस 97 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ रही थी। 

केएसआरटीसी बस में 81 यात्री सवार थे

मंत्री ने कहा कि केएसआरटीसी की बस केरल के कोट्टाराक्कारा से तमिलनाडु के कोयंबटूर जा रही थी और उसमें 81 यात्री सवार थे, जिनमें से तीन की दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं, तमिलनाडु के ऊटी जा रही निजी बस में एर्नाकुलम के 'बेसिलियोस विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल' के 42 छात्र और 5 शिक्षक सवार थे। राजू ने यह भी कहा कि स्कूल को यात्रा शुरू करने से पहले मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) को यात्रा के बारे में अनिवार्य रूप से सूचित करना था। राज्य के सभी स्कूलों को लिखित में इसकी सूचना पहले ही दे दी गई थी।

हालाँकि, प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि एमवीडी को स्कूल द्वारा सूचित नहीं किया गया था। एमवीडी के अधिकारी भी यह जानने के लिए स्कूल पहुंचे कि विभाग को स्कूल की ओर से यात्रा के बारे में सूचित किया गया था या नहीं। एमवीडी जांच महत्वपूर्ण है क्योंकि निजी बस को कोट्टायम आरटीओ द्वारा 'ब्लैक लिस्ट' किया गया है, जहां यह पंजीकृत है, विभिन्न मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने के लिए।

केरल हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पलक्कड़ में हुए सड़क हादसे पर पुलिस और मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने 'लेजर लाइट' और प्रतिबंधित हॉर्न के इस्तेमाल के बावजूद बस को 'फिटनेस सर्टिफिकेट' जारी करने पर भी सवाल उठाया। साथ ही मामले को सोमवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजित कुमार की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दुर्घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया। इसने वाहनों में 'लेजर लाइट' और प्रतिबंधित हॉर्न का उपयोग नहीं करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने इस तरह की लाइट और हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले वाहनों को जब्त करने का निर्देश दिया। वहीं, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ने हादसे में नौ लोगों की मौत पर शोक जताया है।

घायलों में चार की हालत गंभीर

राज्य के स्थानीय स्वशासन मंत्री एमबी राजेश ने पलक्कड़ के एक अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि घायलों में चार की हालत गंभीर है, जबकि अन्य की हालत स्थिर है। राजस्व मंत्री के राजन ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने पर विचार के लिए कैबिनेट की बैठक होगी।

निजी बस में सवार छात्रों में से एक ने टीवी चैनल को बताया कि निजी बस बहुत तेज गति से यात्रा कर रही थी और केएसआरटीसी बस से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक जान गंवाने वालों में 3 लड़कियां भी शामिल हैं। मृतक छात्रों की उम्र 15 से 17 साल के बीच है। पुलिस ने बताया कि हादसे में करीब 40 लोग घायल भी हुए हैं।