कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्लास में 5 साल की एक छात्रा की पैंट उतारने वाली एक महिला टीचर के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामला रद्द करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली सिंगल डिविजन बेंच ने गुरुवार को यह आदेश दिया।
पहले बच्ची को पीटा और फिर पैंट उतार कर किया शर्मिंदा
पुलिस के मुताबिक, 41 वर्षीय आरोपी महिला टीचर एक प्राइवेट स्कूल में काम करती थी। उसने अपने खिलाफ लगे आरोपों को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ।बच्चे के माता-पिता की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु की हलासुरु पुलिस मामले की जांच कर रही है।
घटना 2017 की है। आरोपी टीचर ने कथित तौर पर नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली 5 वर्षीय छात्रा की पैंट अन्य बच्चों के सामने उतारी और उसे शमिर्ंदा किया।शिकायत में माता-पिता ने आरोप लगाया कि आरोपी टीचर ने शुरू में बच्ची को पीटा और बाद में कक्षा के सामने उसकी पैंट उतार दी और उसे अन्य छात्रों के सामने खड़ा कर दिया।
इतना सब करने के बाद टीचर ने बच्ची को दी थी धमकी
आरोपी टीचर ने बच्ची को धमकी भी दी थी कि उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाएगा। 5 साल की बच्ची ने यह बात अपने माता-पिता को बताई, जिसके बाद 2017 में हलासुरु पुलिस में टीचर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई गई।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने टीचर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।