कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए उत्तराखंड में हाई कोर्ट एवं अन्य सभी अदालतों को अगले एक सप्ताह के लिये बंद कर दिया गया है। सभी अदालतें अब 3 अप्रैल से खुलेंगी। हाई कोर्ट की ओर से रविवार को जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं में यह जानकारी दी गयी है। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी पहली अधिसूचना में कहा गया है कि वादकारियों, हाई कोर्ट के कर्मचारियों एवं जनहित को देखते हुए हाई कोर्ट 30 अप्रैल तक बंद रहेगा। 1 और 2 मई को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण आगामी 3 मई को हाई कोर्ट खुलेगा। इस अवधि में हाई कोर्ट का रजिस्ट्री कार्यालय भी बंद रहेगा। आगामी 3 मई से अदालतों में पूर्व की भांति वीडियो कान्फ्रेसिंग से सुनवाई होगी।
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि अवकाश की अवधि के दौरान न्यायालय में अत्यावश्यक मामलों में ही सुनवाई हो सकेगी। इसके लिये अधिवक्ताओं को ईमेल के जरिये रजिस्ट्रार कार्यालय को सूचित करना होगा। रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाया जायेगा और वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के लिये अदालत का गठन किया जायेगा। इसी प्रकार प्रदेश की सभी निचली अदालतों को भी आगामी दो मई तक बंद कर दिया गया है। इन अदालतों में 3 मई से वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हो सकेगी। हाई कोर्ट की ओर से जारी एक अन्य अधिसूचना में जानकारी दी गयी है कि इस अवधि में रिमांड एवं जमानत से जुड़े आवश्यक मामलों में ही सुनवाई हो सकेगी।
निचली अदालतों में भी नितांत अत्यावश्यक मामलों में सुनवाई के लिये अधिवक्ताओं को संबद्ध न्यायाधीशों को ईमेल से सूचित करना होगा और इसके बाद अदालतों का गठन कर वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हो सकेगी। बता दें कि हाईकोर्ट में कर्मचारियों एवं अधिवक्ताओं के कोरोना संक्रमित होने के कारण 23 और 24 अप्रैल को सेनिटाइजेशन करने के लिए बंद कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर हाई कोर्ट एवं अन्य सभी अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही सुनवाई हो रही है।