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बॉम्बे HC से अनिल देशमुख को लगा करारा झटका, CBI की FIR को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे केस की जांच सीबीआई न करे।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने अनिल देशमुख की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे केस की जांच सीबीआई न करे। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई के वकील से यह भी कहा कि वह चार हफ्ते के अंदर देशमुख की याचिका के खिलाफ जवाब दाखिल करें। 
इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद होगी। मामले पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस केस को तात्कालिकता के आधार पर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच को भी भेजा जा सकता है। 
मामला उस वक्त का है जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिखकर अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख ने ही मुंबई पुलिस के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को हर महीने 100 करोड़ रूपए  की वसूली का टारगेट दिया था।  हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर अनिल देशमुख ने इससे इंकार किया था। लेकिन यह मामला इतना गरमा चुका था कि बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
फिलहाल अनिल देशमुख सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। घटनाक्रम की शुरूआत उस वक्त से हुई जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक भरे कार मिल थे। इस घटना में मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाझे का नाम सामने आया था। जिसके बाद विवाद लगातार बढ़ता गया और अनिल देशमुख को गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 

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