तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिले के नेता अनुब्रत मंडल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के पशु तस्करी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पेशी वारंट जारी करने को चुनौती दी है।
19 दिसंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को उन्हें दिल्ली लाने की अनुमति दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पहले मंडल को दिल्ली लाने के ईडी के प्रयास के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने मामले को राउज एवेन्यू अदालत में वापस भेज दिया।
हुसैन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंडल को 11 अगस्त को गिरफ्तार किया था और वह बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल सुधार गृह में न्यायिक हिरासत में है। 7 अक्टूबर को आसनसोल अदालत में सीबीआई की चौथी चार्जशीट में मंडल
का नाम था, मंडल के पूर्व बॉडीगार्ड सहगल हुसैन को 10 जून को गिरफ्तार किया गया था। 8 अगस्त को दायर सीबीआई की तीसरी चार्जशीट के अनुसार, वह किंगपिन में से एक था। हुसैन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच
सीबीआई को संदेह है कि मवेशियों की तस्करी से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल 2014 में या उसके बाद निष्पादित 168 भूमि और संपत्ति के कामों में से 24 को खरीदने के लिए किया गया था। सीबीआई अधिकारियों का दावा है कि इन संपत्ति के कामों में मंडल के संदिग्ध लिंक का पता लगाया गया है। बाकी 144 पंजीकरण पत्रों पर उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम हैं। ईडी मवेशी तस्करी से होने वाली आय के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच कर रहा है।