सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले (Bhima Koregaon Case) के आरोपी पी वरवर राव (Varvara Rao) की जमानत याचिका पर 19 जुलाई को सुनवाई करेगा। राव की इस याचिका में स्थायी चिकित्सा जमानत संबंधी उनकी अपील को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को राव की अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी। राव (83) चिकित्सा आधार पर जमानत पर हैं और आज उन्हें आत्मसमर्पण करना था। पीठ ने कहा, ‘‘पक्षों की ओर से पेश वकीलों के संयुक्त अनुरोध पर, इस मामले को पहले मामले के तौर पर 19 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।’’
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पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता को जो अंतरिम सुरक्षा दी गयी है वह अगले आदेश तक जारी रहेगी…।’’ सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया था कि उन्हें कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी जाए और मामले की सुनवाई मंगलवार 12 जुलाई को की जाए। इसके बाद न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की थी।