मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निजी उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। दरअसल निजी उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 2 साल बढ़ाकर 60 साल कर दिया गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जल्द संशोधित प्रावधान लागू किए जाएंगे।
दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने कहा कि निजी उद्योग में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु 58 नहीं बल्कि 60 वर्षीय उचित है। इससे मजदूरों को लाभ मिलेगा।
बता दें कि मध्यप्रदेश में निजी उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर सियाशरण पांडे सहित 10 फैक्ट्री कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस दौरान अपनी दलील में कहा गया था कि श्रम न्यायालय द्वारा सुनवाई में निजी उद्योग के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल रखने के पक्ष में आदेश दिया गया था।
इस मामले में मध्य प्रदेश की जबलपुर खंडपीठ ने भी श्रम न्यायालय के आदेश को मान्य करते हुए निजी उद्योग के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किए जाने के आधार पर अपना आदेश दिया था। मामले में सीमेंट फैक्ट्री ने तर्क दिया था कि वह केंद्र शासन से शासित होने वाली फैक्ट्री है।
सलिए राज्य के नियम, अधिनियम या संशोधन उस पर लागू नहीं होंगे। इसके बाद आदेश सुनाते हुए मध्य प्रदेश की जबलपुर खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में केंद्र शासन नहीं बल्कि राज्य शासन ही पूरे विधान देखेगी।
प्रदेश के नियम, अधिनियम और संशोधन मध्यप्रदेश के संचालित निजी उद्योगों पर प्रभावी होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की जबलपुर खंडपीठ ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 2 वर्ष बढ़ाकर 58 से 60 कर दिया है।