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बुली बाई ऐप मामला : अदालत ने दो आरोपियों की पुलिस हिरासत 14 जनवरी तक की

मुंबई की एक अदालत ने बुली बाई ऐप मामले में उत्तराखंड से गिरफ्तार आरोपियों श्वेता सिंह और मयंक रावल की पुलिस हिरासत की अवधि सोमवार को बढ़ाकर 14 जनवरी तक कर दी।

मुंबई की एक अदालत ने बुली बाई ऐप मामले में उत्तराखंड से गिरफ्तार आरोपियों श्वेता सिंह और मयंक रावल की पुलिस हिरासत की अवधि सोमवार को बढ़ाकर 14 जनवरी तक कर दी।  बुली बाई ऐप मामले में मुस्लिम महिलाओं की छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को अपलोड कर उन्हें नीलामी के लिए रखा गया था। 
इसके अलावा अदालत ने मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार एक अन्य आरोपी विशाल कुमार झा के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने पर उसे 24 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।  पुलिस ने सोमवार को श्वेता सिंह (18) और मयंक रावल (21) की पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करते हुए बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को बताया कि मामला अभी महत्वपूर्ण चरण में है, इसलिए आरोपियों से पूछताछ आवश्यक है। 
सिंह और रावल को मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने पांच जनवरी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था, जबकि झा को चार जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था।  पुलिस ने इससे पहले दावा किया था कि श्वेता सिंह मामले में मुख्य आरोपी है और उसी ने ऐप के लिए ट्विटर हैंडल बनाया था।  दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने भी इस संबंध में मामला दर्ज कर छह जनवरी को असम से नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, यह ऐप बिश्नोई ने विकसित किया है। 

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