मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन की जमानत रद्द करने की मांग की। इस मामले में ईडी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि वधावन ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया और लॉकडाउन के दौरान यात्रा की है।
ईडी की वकील पूर्णिमा कंथारिया ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश पी डी नाइक के समक्ष याचिका दी। कोर्ट ने तब वधावन को एक नोटिस जारी किया और विषय की अगली सुनवाई 23 अप्रैल के लिए निर्धारित कर दी। गैंगेस्टर इकबाल मिर्ची के साथ संदिग्ध सौदेबाजी को लेकर इस साल जनवरी में वधावन को गिरफ्तार किया गया था। इकबाल की 2013 में मौत हो गई थी।
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वधावन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। वधावन को एक सेशन कोर्ट द्वारा फरवरी में जमानत दी गई थी। बता दें कि ईडी ने पिछले हफ्ते पांच लग्जरी वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया था, जिनमें लॉकडाउन के दौरान कपिल वधावन, उसके भाई धीरज वधावन और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर में अपने फार्महाउस की यात्रा की थी।