मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह से जुड़े जबरन वसूली के एक मामले में सुनवाई स्थगित करने की अपील की गई है।
सिंह, उनके करीबी सहयोगी और बिल्डर संजय पुनमिया, पुलिस निरीक्षक नंदकुमार गोपाल, आशा कोरके और व्यवसायी सुनील जैन के खिलाफ दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया था।
शुरुआत में महाराष्ट्र आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने इस मामले की जांच की थी। लेकिन उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
हाल ही में, सीबीआई ने मामले की सुनवाई को स्थगित रखने के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत का रुख किया था। बुधवार को अदालत ने पुलिस का जवाब सुनने के बाद सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया।