गुजरात के भावनगर में कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाई गई 4 साल की बच्ची के माता-पिता के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक बच्ची के परिजन देशव्यापी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर अपने किसी रिश्तेदार के घर गए थे। जिसके चलते पुलिस ने उनपर यह कार्यवाई की।
घोघा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बच्ची का पिता जो कि जमनाकुंड इलाके में कोरोना नियंत्रण क्षेत्र का निवासी है, उसने खुद को सरकारी अधिकारी बताते हुए पुलिस को शुक्रवार को एक पर्ची थमाई और मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी एवं बच्ची के साथ यहां से 18 किलोमीटर दूर घोघा में अपने रिश्तेदार के यहां पहुंच गया।
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उन्होंने बताया कि शनिवार को चार साल की बच्ची घोघा में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई जांच में कोरोना वायरस संक्रमित पाई गई। साथ ही बताया कि उसे बाद में भावनगर के एक अस्पताल में पृथक केंद्र में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि बच्ची के माता-पिता और उससे संपर्क में आए दो अन्य को यहां के एक अस्पताल में पृथक रखा गया है।
रविवार को बच्ची के माता-पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 170, धारा 269, धारा 270 और धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ महामारी बीमारी कानून के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। राज्य में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को 5 हजार रुपये का जुर्माना या तीन साल कैद की सजा हो सकती है।