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मुकुल रॉय के खिलाफ अयोग्यता पर आज हुई पहली सुनवाई, कलकत्ता HC का रुख करेगी BJP

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय की विधायकी को लेकर पहली सुनवाई हुई।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय की विधायकी को लेकर पहली सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में स्पीकर बिमान बनर्जी के समक्ष आज पहली सुनवाई संपन्न हुई। मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होनी है। वहीं मुद्दे को लेकर बीजेपी कलकत्ता हाईकोर्ट का रूख करने वाली है।  
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की  भारी जीत के बाद टीएमसी में वापसी करने वाले मुकुल रॉय की विधायकी छीनने के लिए नंदीग्राम से बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी विधानसभा स्पीकर को अर्जी दी थी। 

ममता बनर्जी ने PM मोदी को पत्र लिखकर राज्य के लिए कोविड रोधी टीकों की मांग की

वहीं इससे पहले उन्होंने विधायक मुकुल रॉय को लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने को लेकर मंगलवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी और मुकुलरॉय की नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हस्तक्षेप का अनुरोध किया था।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए मुकुल रॉय सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी के सदस्य नहीं रह गए हैं और उन्हें पीएसी अध्यक्ष बनाया जाना तय नियमों का उल्लंघन है क्योंकि इस पद पर विपक्षी दल के किसी नेता को नियुक्त किया जाता है।

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