धोखाधड़ी मामला : कोर्ट ने राणा कपूर की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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धोखाधड़ी मामला : कोर्ट ने राणा कपूर की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत दर्ज मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने राणा कपूर की अग्रिम जमानत की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत दर्ज मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने राणा कपूर की अग्रिम जमानत की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कपूर इसी से संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से न्यायिक हिरासत में है।
उन्होंने जून महीने में सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। अग्रिम जमानत की याचिका लंबित होने के दौरान सीबीआई ने कपूर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। कपूर के वकील ने अदालत से कहा कि चूंकी मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका और एजेंसी ने समन जारी करने का अनुरोध किया है, ऐसे में उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।

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हालांकि, लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है लेकिन एजेंसी को यस बैंक के अधिकारियों की भूमिका की आगे की जांच करने की अनुमति मिली है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह गंभीर आर्थिक अपराध है, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।
सीबीआई के तर्क को स्वीकार करते हुए विशेष न्यायाधीश एसयू वाडगावंकर ने कपूर की याचिका खारिज कर दी। सीबीआई के मुताबिक कपूर ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) को यस बैंक के जरिये वित्तीय मदद दिलाने में कपिल वधावन के साथ आपराधिक साजिश में शामिल थे।
यह घोटाला अप्रैल से जून 2018 में तब हुआ जब यस बैंक ने घोटाले में फंसी डीएचएफएल में लघु अवधि के लिए 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके बदले में वधावन ने कथित रूप से कपूर, उसकी बेटी और पत्नी के नियंत्रण वाली कंपनियों को 600 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

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