केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को कहा कि उन्हें सूचित किए बिना नागरिकता संशोधित कानून (सीएए) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का राज्य सरकार का कदम ‘‘अनुचित’’ है। खान ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रोटोकॉल के तहत उन्हें पहले सूचित किया जाना चाहिए था।
उन्होंने कहा, ‘‘विधानसभा के नियमों के अनुसार भी विधायिका को ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए जो उसके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यदि वे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। पर मुझे लगता है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख को सूचित किए बिना उन्होंने जो किया, वह ठीक नहीं है।’’
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राज्यपाल ने कहा, ‘‘तब भी, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने के उनके फैसले में कोई त्रुटि नहीं दिखती क्योंकि संविधान कोर्ट को अधिकार देता है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत उन्हें पहले मुझे सूचित करना चाहिए था।’’ केरल सरकार ने 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि सीएए संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है।