कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में गुरुवार से 24 अप्रैल तक मामलों की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से होगी। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वाणी ने बुधवार को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जबलपुर मुख्य पीठ सहित इन्दौर और ग्वालियर खंडपीठ में आठ अप्रैल से 24 अप्रैल तक सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।
इसमें कहा गया है कि इस दौरान मामलों की प्रत्यक्ष तौर पर सुनवाई नहीं की जाएगी। निर्देश के मुताबिक उच्च न्यायालय की जबलपुर मुख्य पीठ सहित इन्दौर व ग्वालियर खंड पीठ में कोई भी मामला भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्देश में कहा कि गया है कि ई-फाइलिंग के अलावा इन स्थानों पर ड्रॉप बाॅक्स प्रदान किए गए हैं। भौतिक तौर पर याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता, पंजीकृत लिपिक और पक्षकार अपने मामले या दस्तावेज इन ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उच्च न्यायालय प्रशासन ने स्टेट बार काउंसिल, जबलपुर, ग्वालियर और इन्दौर के बार एसोसिएशन के सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदन को देखते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में बुधवार को अब तक सबसे अधिक कोरोना वायरस संक्रमण के 4,043 मामले दर्ज किए गए हैं । इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना महामारी से पीड़ित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 3,18,014 तक पहुंच गई है। जबकि प्रदेश में 4,086 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है।