चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई टल गयी। जमानत के लिया लालू को 9 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। झारखंड हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई को नौ अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।
लालू ने सजा की आधी अवधि को आधार बनाकर जमानत अर्जी दायर की थी, लेकिन कोर्ट के मुताबिक आधी अवधि पूरी होने में फिलहाल 26 दिन कम समय है। लालू यादव जब 26 दिन गुजार लेंगे तो उन्हें जमानत दे दी जाएगी। लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने जानकारी दी है।
न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर बहस के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने आपत्ति उठाई। उन्होने कहा कि चाईबासा कोषगार से निकासी के इस मामले में लालू को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी लेकिन उन्होंने अभी आधी सजा भी नहीं पूरी की है।
उन्होने कहा कि इस तथ्य के मद्देनजर उनकी जमानत याचिका पर अभी सुनवाई उचित नहीं है। सीबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लालू यादव ने चाईबासा कोषागार से जुड़े 33 करोड़, 67 लाख रुपये के गबन के इस मामले में जमानत के लिए मुख्य आधार यही बनाया है कि उन्होंने विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा दी गई पांच वर्ष की कैद की सजा का आधा काल न्यायिक हिरासत में व्यतीत कर लिया है जो सत्य नहीं है। सीबीआई ने बताया कि लालू यादव को इस मामले में सजा की आधी अवधि पूरी करने में अभी 23 दिन का समय शेष है।