व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी की याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में चतुर्वेदी ने इस मामले में 2018 में खुद को 18 घंटे तक गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की है।
हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के न्यायाधीश एस ए धर्माधिकारी ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। आशीष चतुर्वेदी के अधिवक्ता डी पी सिंह ने गुरुवार को बताया, ‘‘व्यापमं मामले में वारंट जारी होने के बावजूद पुलिस ने चतुर्वेदी को 9 अगस्त, 2018 को बयान देने के लिए विशेष अदालत में पेश नहीं किया। चतुर्वेदी इस मामले में शिकायतकर्ता हैं।’’
उन्होंने बताया कि पेश न होने पर कोर्ट उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि अगर वह इसका भुगतान करने में विफल रहते हैं तो उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त 2018 को चतुर्वेदी ने शाम साढ़े चार बजे कोर्ट का कामकाज बंद होने से पहले जुर्माना जमा किया और कोर्ट ने आदेश दिया कि चतुर्वेदी को छोड़ दिया जाए। लेकिन याचिका में आरोप लगाया गया कि कोर्ट के निर्देश के बाद भी चतुर्वेदी को जेल भेज दिया गया, जहां व्यापमं घोटाले के कुछ अन्य आरोपी भी बंद थे।
डी पी सिंह ने कहा कि चतुर्वेदी अगले दिन “18 घंटे” के बाद जेल से बाहर निकले। हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में चतुर्वेदी ने कहा है कि ‘गैरकानूनी’ हिरासत ने उनके बेदाग चरित्र और करियर को धूमिल कर दिया है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में भारी घोटाले के तहत व्यापमं घोटाला सामने आया था।
इस घोटाले से जुड़े कई आपराधिक मामले प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज किए गए हैं। शुरुआत में प्रदेश पुलिस की एक स्पेशल टास्क फोर्स ने इस घोटाले की जांच की थी। लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को घोटाले की जांच कराने का निर्देश दिया था।