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हिजाब विवाद : कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- हिजाब जनता का उठाया मुद्दा नहीं, BJP का है

कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया।

कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि हिजाब का मुद्दा जनता ने नहीं बल्कि बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने उठाया था।
कर्नाटक में अगले साल चुनाव हैं और यह मुद्दा भी इसी राज्य से उठाया गया है। कर्नाटक चुनाव और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, ‘राज्य में बीजेपी की कोशिश है कि 40 फीसदी कमीशन और बीजेपी के कुछ नेता बिटकॉइन में फंस जाएं. भ्रष्टाचार और हिजाब में लिप्त नेताओं से इस मुद्दे को हटा दिया गया. हिजाब का मुद्दा जनता ने नहीं बल्कि भाजपा और उससे जुड़े संगठनों ने उठाया था।
कई स्कूलों में यूनिफॉर्म है तो कई स्कूलों में यूनिफॉर्म ही नहीं 
कांग्रेस हमेशा अपना पक्ष रखती है कि भारत के संविधान को खाने, पीने और पहनने का अपना अधिकार है और यह अधिकार तब तक है जब तक दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। आज तुम हिजाब, कल पगड़ी, फिर घूंघट और फिर पर्दे पर बैन। ये सब रीति-रिवाज हैं। कई स्कूलों में यूनिफॉर्म है तो कई स्कूलों में यूनिफॉर्म ही नहीं है। अगर यह मामला संवेदनशील नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट की भी दो राय नहीं होती, इस पर बयान देने से पहले हमें सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों के फैसले को सुनना और इंतजार करना चाहिए।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द 
दरअसल, कर्नाटक सरकार ने प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कर्नाटक सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा और कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। हालांकि, न्यायमूर्ति धूलिया ने सभी अपीलों को स्वीकार कर लिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया।
5 फरवरी के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया
न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि मेरे फैसले का मुख्य जोर यह है कि विवाद के लिए धार्मिक प्रथा की पूरी अवधारणा जरूरी नहीं है और उच्च न्यायालय ने गलत रास्ता अपनाया है। जस्टिस धूलिया ने कहा, “यह (हिजाब पहनना) पसंद का मामला है, न ज्यादा और न ही कम। उन्होंने कहा कि मैंने 5 फरवरी के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है और प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित के समक्ष रखा जाए
जस्टिस धूलिया ने कहा कि उनके दिमाग में यह था कि क्या हम शिक्षा के मामले में इस तरह की पाबंदियां लगाकर एक छात्रा के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। पीठ ने आदेश दिया कि मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के संदर्भ के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित के समक्ष रखा जाए।

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