देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू करने का निर्णय किया है ताकि कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य में इंडोर खेल परिसर तथा सिनेमा हॉल भी बंद करने का निर्णय किया गया है और शादी तथा बैंक्वेट हॉल में 50 फीसदी लोगों की मौजूदगी की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए।
बाहरी वाहनों को नहीं मिलेगा प्रवेश
प्रदेश में सरकार की नई गाइडलाइन के कारण रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक राज्य की सीमाओं पर पुलिस तैनात रहेगी और बाहर से आने वाले वाहनों को राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर विचार-विमर्श किया गया। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य में इनडोर खेल परिसरों, सिनेमा हाल, मल्टीपलेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम खोलने व लंगर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विवाह स्थल, बैंक्वेट हाल में भी क्षमता के 50 फीसद लोग ही आ सकेंगे।