हेट स्पीच मामले में एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बुधवार को अकबरुद्दीन ओवैसी को हेट स्पीच के दो मामलों में बरी कर दिया है। एआईएमआईएम नेता के खिलाफ ये मामले साल 2021 में निजामाबाद और निर्मल में दर्ज हुए थे।
अकबरुद्दीन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अकबरुद्दीन को 40 दिन तक जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई थी, हालांकि अकबरुद्दीन ने इन आरोपों से इनकार किया था।
भड़काने वाली भाषा का करते हैं इस्तेमाल असदुद्दीन
एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर सार्वजनिक भाषण के दौरान एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है।
अकबरुद्दन ने कथित रूप से नफरत फैलाने वाला भाषण निजामाबाद में आठ दिसंबर, 2012 को और निर्मल कस्बे में 22 दिसंबर, 2012 को भाषण दिया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह जमानत पर जेल से बाहर हैं। अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने निजामाबाद मामले की जांच करके वर्ष 2016 में आरोपपत्र दाखिल किया। इसी तरह निर्मल मामले में भी जिला अदालत ने वर्ष 2016 में आरोपपत्र दाखिल किया।
विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं अकबरुद्दीन
गौरतलब है कि AIMIM प्रमुख ओवैसी जहां अपने सधे और सटीक बयानों के लिए जाने जाते हैं वहीं उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन अपने विवादित और भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। कई ऐसे मौके आये है जब अकबरुद्दीन मंच से प्रधानमंत्री तक के लिए विवाद शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं।