इंदौर मंदिर हादसा: प्रशासन ने मंदिर परिसर से हटाया अतिक्रमण, दूसरे मंदिर में शिफ्ट की गईं मूर्तियां - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

इंदौर मंदिर हादसा: प्रशासन ने मंदिर परिसर से हटाया अतिक्रमण, दूसरे मंदिर में शिफ्ट की गईं मूर्तियां

इंदौर में बावड़ी पर बने एक मंदिर का फर्श धंसने से 36 श्रद्धालुओं की मौत के चार दिन बाद स्थानीय प्रशासन ने सोमवार को सुबह इस धार्मिक परिसर के आसपास से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की और हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां अन्य देवस्थान में पहुंचाईं।

इंदौर में बावड़ी पर बने एक मंदिर का फर्श धंसने से 36 श्रद्धालुओं की मौत के चार दिन बाद स्थानीय प्रशासन ने सोमवार को सुबह इस धार्मिक परिसर के आसपास से अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की और हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां अन्य देवस्थान में पहुंचाईं। अधिकारियों ने बताया कि पटेल नगर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह मुहिम शुरू की गई और मंदिर तक पहुंचने के रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए।
हवन के बीच लाशों से कैसे पट गई मंदिर की बावड़ी, इंदौर हादसे की इनसाइड  स्टोरी - indore temple incident on ram navami Beleshwar Mahadev Temple  inside story lclp - AajTak
उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर के आस-पास करीब 10,000 वर्ग फुट जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।इस बीच, मौके पर मौजूद एक पंडित ने बताया कि इस कार्रवाई से पहले मंदिर की मूर्तियों की विधि-विधान से पूजा की गई और इन्हें कांटाफोड़ मंदिर ले जाकर स्थापित किया गया।
इंदौर मंदिर हादसा : दर्जनों लोगों के पैरों के नीचे से ढह गई जमीन, रेस्क्यू…
जूनी इंदौर थाने के प्रभारी नीरज मेड़ा ने बताया कि हादसे के बाद बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली कुमार सबनानी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इंदौर मंदिर हादसे में मरने वालों का होगा अंगदान, पीड़ित परिवारों ने लिया  बड़ा फैसला - Organs of those who died in the Indore temple accident will be  donated lclg - AajTak
मेड़ा ने बताया कि ट्रस्ट के दोनों पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने बावड़ी पर छत डालकर बेहद असुरक्षित निर्माण कराया जिससे हुए हादसे के कारण 36 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने बताया, ‘‘इंदौर नगर निगम ने ट्रस्ट को मंदिर परिसर से अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन ट्रस्ट ने यह आदेश नहीं माना।’’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − eight =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।